नई दिल्ली। पैन को आधार से लिंक करवाने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ गई है। सीबीडीटी नेपैन-आधार को लिंक करने की तारीख अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2017, 31 अगस्त 2017, 31 दिसंबर 2017 और 30 जून, 2018 तक बढ़ाई गई थी।
टैक्स विभाग की नीति-निर्देशक संस्था ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 119 के अनुसार देर रात समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया। फैसले में कहा गया है कि मामले पर विचार करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दायर के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई गई है। माना जा रहा है कि सीबीडीटी के फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट का इस साल की शुरुआत में दिया गया वह निर्णय है जिसमें कई सेवाओं को आधार से लिंक करवाने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा तय की गई थी।
सरकार अब नया पैन कार्ड बनावाने और इनकम टैक्स दायर करने के लिए आधार को आवश्यक बनाना चाहती है। इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA (2) के तहत जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड है और जो आधार के योग्य है, उसे टैक्स अथॉरिटी को अपना आधार नंबर की जानकारी जरूर देनी चाहिए।
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